Delhi High Court On Patanjali: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को कहा कि किसी को भी एलोपैथी (Allopathy)के खिलाफ गुमराह नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने योग गुरु रामदेव (Yog Guru Baba Ramdev)से कहा कि वह अनुयायी रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें तथ्यों से इतर कुछ भी बोलकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए.
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